ज्ञान भंडार

जुर्माना देकर जल्द वैध करवा सकेंगे अपना अवैध निर्माण, जानिए अभी

24_1443992062रायपुर. प्रदेश में बड़े कामर्शियल और आवासीय परिसर ही नहीं, छोटे मकान और दुकानों में हुआ अवैध निर्माण भी जुर्माना देकर रेगुलर करवाया जा सकता है। जुर्माना अधिक नहीं होगा, ताकि लोग इसे आसानी से अदा करके अपना अवैध निर्माण नियमित करवा सकें। विधानसभा के शीतकालीन सत्र यानी दिसंबर में इस नियम का ड्राफ्ट पेश कर दिया जाएगा। चूंकि अवैध निर्माण को रेगुलर करने की व्यवस्था नगर निगम एक्ट में है, इसलिए नया नियम एक साल के लिए लागू किया जाएगा। इसका फायदा अवैध कॉलोनियों, नक्शे से ज्यादा निर्माण कर लेने वाले तथा रिहायशी इलाकों में दुकानें चलाने वाले आम लोगों को मिलेगा।
 
वे निर्धारित शुल्क के साथ अपना निर्माण नियमित कर सकेंगे। भाजपा ने 2013 के विधानसभा चुनाव के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में नियमितीकरण पर नया कानून लाने का ऐलान किया था। इस घोषणा को पूरा करने सरकार अजीत जोगी सरकार द्वारा पारित कानून में संशोधन करेगी। बताया गया है कि 2002-03 के पुराने एक्ट की कुछ पेचीदगियों को दूर नया एक्ट लाया जाया रहा है। सरकार की सोच है कि पुराने एक्ट की दिक्कतों के चलते न केवल जनसामान्य को बल्कि शासन को भी लाभ नहीं मिल पाया था। 
जुर्माना इसलिए कम
पुराने कानून के अनुसार 10 प्रतिशत तक के अवैध निर्माण या नियमों का उल्लंघन नियमित हो जाता है, लेकिन इससे ज्यादा अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान नहीं है। कुछ और उल्लंघन भी हैं जैसे किसी ने आवासीय क्षेत्र में दुकानें बना ली हैं, तो किसी ने लैंड यूज बदलकर अन्य निर्माण कर लिया है। पुराना नियम इस तरह के उल्लंघन पर भी खामोश है। यही नहीं, जुर्माने की दर आवासीय के लिए 100-250 रुपए प्रति वर्गमीटर है। यह ज्यादा होने की वजह से लोगों ने अवैध निर्माण नियमित करने में रुचि नहीं दिखाई। नए नियम में जुर्माना भी इससे कम होगा।
 
कई बैठकों के बाद तैयार हुआ प्रारूप
नया एक्ट बनाने में कैबिनेट उपसमिति जुट गई है। आवास पर्यावरण मंत्री राजेश मूणत की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अब तक 3-4 बैठकें कर संशोधन का प्रारूप तैयार कर लिया है। कमेटी में राजस्व मंत्री प्रेमप्रकाश पांडे, कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल सदस्य हैं। सूत्रों के अनुसार कमेटी की शनिवार को हुई बैठक में नए संशोधनों को शाॅर्ट-लिस्ट कर लिया गया है। अब विधि विभाग से परीक्षण कराने के बाद अगले माह इसे कैबिनेट में रखा जाएगा।
25 प्रतिशत तक होगा नियमितीकरण
सब कमेटी ने शुल्क कम करने के साथ अधिकतम 20-25 प्रतिशत तक नियमितीकरण की अनुमति दिए जाने की सहमति दी है। यह वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत एक साल के लिए दी जाएगी। गौरतलब है कि राज्य सराकर ने बीते मानसून सत्र में नगर-निगम एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी थी। इसमें कॉलोनाइजर्स द्वारा 10 प्रतिशत तक के अवैध निर्माण के नियमितीकरण का प्रावधान किया गया है। अब इसी तरह का फायदा आम लोगों को भी देने की तैयारी है।
 
एक साल तक लागू रहेगा नियम
अ‌वैध और नियम विपरीत निर्माण को नियमित करने का कानून ठीक एक साल का रहेगा। तब तक दायरे में आने वालों को अवैध निर्माण रेगुलर करवा लेना होगा।
योजना से सबको मिलेगा लाभ
वन -टाइम रिलेक्सेशन के तहत सभी अवैध निर्माण को नियमित कराने की सुविधा दी जाएगी। यह सुविधा बड़े और छोटे, सभी तरह के अवैध या अनियमित निर्माण पर होगी।

 

Related Articles

Back to top button