नयी दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेश यादव को पटियाला हाउस कोर्ट ने दो लाख रुपये निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी। न्यायालय ने कहा कि वह बिना अदालत की इजाजत के देश छोड़कर नहीं जा सकते। यह मामला कम्पनी मिशैल पैकर्स एंड प्रिंटर्स प्राइवेट के नाम पर दिल्ली में एक फार्म हाउस की खरीद से जुड़ा है। मामले में निदेशालय मीसा भारती से पूछताछ कर चुका है। निदेशालय ने मीसा और षैलेश यादव के खिलाफ आरोप पत्र दिसम्बर में दाखिल किया था, इसमें कहा गया है कि अपराध से जुटाए गए धन से ये दोनों भी सक्रिय रूप से सम्बद्ध रहे और मनी लांड्रिंग अपराध के दोषी हैं। आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने अभियोजन शिकायत को मनी लांड्रिंग निरोधक कानून के तहत माना है।
उधर, मीसा भारती का कहना है कि मनी लांड्रिंग के लिए जांच दायरे में आई कंपनी को उनके पति व सीए चला रहा था, सीए की मौत हो चुकी है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि मुखौटा कम्पनियों के जरिए 1.2 करोड़ रुपये की मनी लांड्रिंग के षड्यंत्र में यह दम्पति सक्रिय रूप से शामिल रहा। वहीं मीसा ने कहा कि सम्बन्धित फर्म का रोजमर्रा का कारोबारी पति शैलेष कुमार देख रहे थे जबकि कंपनी का वित्तीय ब्यौरा कंपनी का सीए संदीप शर्मा देख रहा था। कम्पनी व इसके द्वारा खरीदे गए फार्म हाऊस सम्बन्धी सवालों का जवाब तो उसके पति व दिवंगत सीए ही बेहतर दे सकता है।