कोरबा : लोकसभा निर्वाचन में विभिन्न राजनैतिक दलों के लिए प्रचार करने अन्य संसदीय क्षेत्रों और राज्यों से कोरबा लोकसभा क्षेत्र में आये लोगों को मतदान के 48 घंटे पहले वापस लौटना होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार लोकसभा क्षेत्र की सीमा के बाहर से राजनैतिक प्रचार-प्रसार के लिए आये लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं को मतदान के 48 घंटे पहले कोरबा लोकसभा सीमा क्षेत्र से बाहर जाना होगा। ऐसे व्यक्ति जो कोरबा लोकसभा की आठों विधानसभाओं में से किसी भी विधानसभा के मतदाता नहीं हैं उन्हें भी मतदान के 48 घंटे पहले लोकसभा क्षेत्र की सीमा से बाहर जाना होगा। प्रेक्षक जितेन्द्र कुमार उपाध्याय की उपस्थिति में यह जानकारी कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने आज राजनैतिक दलों की बैठक में प्रतिनिधियों को दी। कलेक्टर ने बताया कि कोरबा संसदीय क्षेत्र निर्वाचन के लिये आठों विधानसभाओं में 23 अप्रेल को मतदान से 48 घंटे पहले रविवार 21 अप्रेल की शाम 5 बजे से राजनैतिक प्रचार थम जायेगा। इसके बाद रैलियां, जुलूस या सभाएं जैसे किसी भी प्रकार का सार्वजनिक प्रचार नहीं होगा, लेकिन प्रत्याशी घर-घर संपर्क कर सकेंगे। कलेक्टर ने बताया कि होटलों और लाजों में बाहर से आकर रूकने वाले लोगों को आज से ही मतदान के 48 घंटे पहले जिला छोडऩे के लिए सूचित कर दिया जाये। मतदान के दिन 23 अप्रेल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन सभी शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। इसलिए शासकीय काम से भी आने वाले बाहरी लोग मतदान दिन के बाद ही कोरबा में आयें। सामाजिक कार्यक्रमों में आने वाले लोग अपने नाते-रिश्तेदारों के घरों में ही रूकें। शादी-ब्याह या अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में कोरबा आकर होटलों में रुकने वाले लोगों की जानकारी संबंधित विधानसभा के सहायक रिटर्निंग आफिसर और संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में देनी होगी। प्रचार समाप्त होने के बाद पुलिस बल द्वारा सभी लाजों और होटलों के साथ-साथ बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के मुसाफिर खानों की सघन जांच की जायेगी और राजनैतिक प्रचार के लिए बाहर से आये हुए लोगों या पार्टी कार्यकर्ताओं के पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।