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इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रामपुर के माजरा आलियागंज गांव के किसानों की जमीन जबरन लेकर मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के लिए प्रयोग में लाने को लेकर दायर याचिका पर प्रदेश सरकार व अन्य विपक्षियों से 10 दिन में जवाब मांगा है। याचिका पर कोर्ट अगली सुनवाई 12 नवम्बर को करेगी। याचिका में रामपुर के मुहम्मद हसन व अन्य ने आरोप लगाया है कि रामपुर में किसानों को रात में उठाकर पुलिस के दबाव में उनसे कागजातों पर अंगूठा लगवाकर उनकी भूमि ली जारही है। गलत तरीके से बैनामा भी कराया जा रहा है। न्यायमूर्ति आर.डी.खरे ने पुलिस पर लगे आरोपों को लेकर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट ने किसानों के हक में उनकी जनहित याचिका पर निर्देेश दिया था कि बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए उनकी जमीन न ली जाए । कहा गया है कि रामपुर का स्थानीय प्रशासन किसानों की जमीन को गलत तरीके से हथिया रहा है।