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झारखंड मॉब लिंचिंग मामला : सभी 8 दोषियों को उम्रकैद की सजा


रायपुर : झारखंड की लातेहार कोर्ट ने बालूमाथ मॉब लिंचिंग मामले के सभी 8 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना जमा नहीं कराने की स्थिति में सजा एक साल के लिए बढ़ जाएगी। सजा पाने वालों में बालूमाथ के निवासी अरुण साव, प्रमोद साव, शाहदेव सोनी, मिथिलेश साहू, अवधेश साव, मनोज साहू, मनोज कुमार साव व विशाल तिवारी शामिल हैं। बालूमाथ थाना क्षेत्र के झाबर गांव में 17 मार्च 2016 को दो पशु व्यापारियों की हत्या कर उनके शव को पेड़ से लटका दिया गया था। मृतक हेरहंज थाना क्षेत्र के नवादा गांव के रहने वाले मजलूम अंसारी (35 वर्ष) और छोटू उर्फ इम्तियाज (18 वर्ष) थे। दूसरे दिन घटना सामने आने के बाद जमकर बवाल मचा था। इस मामले में आठ लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिन्हें कोर्ट ने इस कांड का दोषी माना। इसके बाद बुधवार को सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। 2016 में जब यह घटना घटी थी तो इसकी गूंज संसद में भी सुनाई पड़ी थी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 18 मार्च को ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि तीन आरोपी ने बाद में 22 मार्च को सरेंडर किया था।

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