नई दिल्ली। लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) तेजिंदर सिंह को दिल्ली की एक अदालत ने जेल भेज दिया। अदालत ने टाट्रा वाहनों से संबंधित फाइल को मंजूरी देने के लिए तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह को कथित तौर पर रिश्वत की पेशकश करने के मामले में तेजिंदर सिंह को जमानत देने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि सिर्फ इसलिए रहम नहीं दिखायी जानी चाहिए कि उन्हें जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था। विशेष सीबीआई न्यायाधीश मधु जैन ने 64 वर्षीय तेजिंदर सिंह की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज दी कि देश का कानून सबके लिए समान होना चाहिए। तेजिंदर अदालत की ओर से जारी सम्मन का पालन करते हुए उपस्थित हुए थे। सीबीआई ने तेजिंदर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने तत्कालीन सेना प्रमुख (सीओएएस) वीके सिंह को टाट्रा वाहनों की खरीद से संबंधित फाइल को मंजूरी देने के लिए 14 करोड़ रुपये के रिश्वत की पेशकश की थी। एजेंसी