नई दिल्ली (एजेंसी)। लश्कर के आतंकवादी और बम बनाने में माहिर अब्दुल करीम टुंडा ने 1997 में दिल्ली के सदर बजार में हुए बम धमाका मामले में मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत में जमानत अर्जी पेश की। टुंडा इस मामले में आरोपी है। टुंडा के वकील एम.एस. खान ने जमानत अर्जी में कहा है कि इस मामले के दो सहआरोपी या तो आरोप मुक्त किए जा चुके हैं या बरी कर दिए गए हैं। मुख्य महानगर दंडाधिकारी अमित बंसल 2० दिसंबर को जमानत अर्जी पर सुनवाई करेंगे। पुलिस ने टुंडा के खिलाफ भादवि की धारा 324 (धारदार हथियार से जानबूझकर नुकसान पहुंचाना) 3०7 (हत्या का प्रयास) और 12० बी (आपराधिक साजिश) का आरोप लगाया है। पुलिस ने कहा है कि सदर बाजार और कुतुब रोड में 1 अक्टूबर 1997 को हुए धमाके की साजिश में शामिल था। विस्फोट में कई लोग घायल हुए थे। पुलिस ने कहा कि दो अन्य आरोपियों ने इससे पहले खुलासा किया था कि टुंडा के कहने पर विस्फोट किए गए थे।