ट्रेन में चूहों ने कुतरा यात्री का सूटकेस, रेलवे पर लगा पांच हजार का जुर्माना
जोधपुर: जोधपुर उपभोक्ता मंच द्वितीय ने ट्रेन में यात्रा के दौरान चूहों द्वारा यात्री का सूटकेस कुतरने पर रेलवे पर पांच हजार रुपए का हर्जाना लगाया गया है। सूर्यनगरी एक्सप्रेस से अहमदाबाद से जोधपुर यात्रा मंच के सदस्य आनन्दसिंह सोलंकी के अनुसार जोधपुर के सूरसागर निवासी महेंद्र सिंह कच्छावा ने डीआरएम रेलवे जोधपुर के विरुद्ध आयोग में शिकायत प्रस्तुत कर बताया कि 2 जनवरी, 2013 को सूर्यनगरी एक्सप्रेस से अहमदाबाद से जोधपुर यात्रा के दौरान कोच में सही पेस्ट कंट्रोल नहीं होने व गंदगी होने से चूहों ने उसके सूटकेस को काटकर उसमें छेद कर दिया।
रेलवे ने दिया यह तर्क इसकी शिकायत उसने ट्रेन से उतरते ही जोधपुर रेलवे स्टेशन पर भी दर्ज़ करवाई गई थी। रेलवे द्वारा आयोग के समक्ष अपने जवाब में कोच में गंदगी व चूहे होने से मना करने के साथ-साथ यह तर्क प्रस्तुत किया कि सूटकेस के लिए अलग से कोई किराया अदा नहीं किया गया था। रेलवे यात्री द्वारा बुक नहीं करवाए गए सामान की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं रेलवे यात्री द्वारा बुक नहीं करवाए गए सामान की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
आयोग के अध्यक्ष डॉ श्याम सुन्दर लाटा, सदस्य डॉ अनुराधा व्यास व आनंद सिंह सोलंकी की बैंच ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद निर्णय में कहा कि रेल-किराए में यात्री द्वारा अपने साथ सामान ले जाने की सुविधा भी सम्मिलित हैं, जिसके कारण रेलवे सामान की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। सफाई ठेकेदार पर जुर्माना भी लगाया परिवादी द्वारा स्टेशन पर दर्ज करवाई गई शिकायत की वाणिज्यिक प्रबंधक द्वारा जांच कर इसे सही मानते हुए गंदगी के लिए सफाई ठेकेदार पर जुर्माना भी लगाया है।
जिसके कारण अब रेलवे को आयोग के समक्ष इस संबंध में मुकरने का अधिकार नहीं है। सूटकेस की कीमत 2790 रुपए आयोग ने रेलवे की सेवाओं में कमी व दोष साबित मानते सूटकेस की कीमत 2790 रुपए के अलावा शारीरिक व मानसिक क्षतिपूर्ति के निमित पांच हजार रुपए की राशि परिवादी को अदा करने हेतु विपक्षी रेलवे को आदेश दिया है।