मुंबई. सुप्रीम कोर्ट से डांस बार मालिकों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के उस निर्णय पर रोक लगा दी है, जिसमें डांस बार शुरू करने के लिए नई शर्तें लगाई गई थीं।
कोर्ट में 7 जून को सरकार की नई शर्तों पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पहले के 26 शर्तों पर डांस बार लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान 3 डांस बार को लाइसेंस जारी किया गया । कुछ और डांस बार को जल्द ही लाइसेंस मिलने की उम्मीद है।
लाइसेंस ले लिए थे वापस
परफॉर्मिंग बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत सिंह ठाकुर ने बताया कि मुंबई समेत महाराष्ट्र में डांस बार शुरू हाने की जो 26 शर्तें थीं, सुप्रीम कोर्ट ने उसी के आधार पर डांस बार के लाइसेंस जारी करने और चलाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने पहले बार मालिकों को 26 शर्तों के आधार पर 4 डांस बार के लाइसेंसे दिए थे। बाद में लाइसेंस वापस ले लिए गए।
7 जून तक लगी रोक
सरकार ने डांस बार चलाने के लिए दो और शर्तें लगा दीं। नई शर्तों में डांस बार चलाने का समय रात 11:30 बजे और डांस बार क्षेत्र में शराब पीने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बार मालिकों ने सरकार की नई शर्तों के खिलाफ दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने इस पर 7 जून तक के लिए रोक लगा दी है।
सरकार ने फिर लगाईं नई शर्तें
सरकार ने पहले डांस बार को शुरू करने के लिए डांसर बार के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाने, 18 वर्ष से कम आयु वाले को प्रवेश नहीं देने, डांस के मंच के चारों ओर तीन फुट की दीवार और डांस से शराब पीने वाले 5 फुट दूर रहने समेत 26 शर्तें लगाई थीं।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 15 मार्च से पहले डांस बार का लाइसेंस देने के निर्देश दिया था। कोर्ट के आदेश पर ही सरकार ने डांस बार का लाइसेंसे देना शुरू किया था। उन्हें जल्द डांस बार शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन एक बार फिर सरकार ने बार मालिकों पर नई शर्तें लगा दीं।