डीआरटी ने दिया SBI को सुझाव, माल्या की जमा राशी करे हाशिल
एजेंसी/ बेंगलुरु : ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) ने सुझाव दिया कि वह शराब कारोबारी विजय माल्या के देश के विभिन्न अदालतों में जमा दो हजार करोड़ रुपए हासिल करने का प्रयास करें. इससे बैंकों को अपना घाटा कम करने में मदद मिलेगी. एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों के समूहों में आपसी समन्वय की कमी पर डीआरटी ने असन्तोः जताया. न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी सीआर बेंकन हल्ली ने कहा कि बैंकों के बीच आपसी समन्वय नहीं होने से माल्या और डियाजियो पीएलएसी के बीच हुए विच्छेद सौदे के मूल तक डीआरटी नहीं पहुँच पाया है और मामले को निपटाने में देरी हो रही है.
उन्होंने एसबीआई के नेतृत्व समूह वाले बैंकों को सुझाव दिया कि वे बहुत सारी अंतर्वर्ती याचिकाएं दाखिल न करें इससे मूल याचिका में भटकाव होगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इस मामले को जुलाई तक निपटा दिया जाएगा. सुबह जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों के समूहों ने अपनी अंतर्वर्ती याचिकाएं प्राथमिकता से सुनवाई की मांग की. इस पर अदालत ने कहा वे आपस में तय कर लें कि कौन सी याचिका पहले सुनी जाए और कौन सी याचिका की बाद में सुनवाई हो.
इसके बाद मामले की सुनवाई 13 जून तक के लिए स्थगित कर दी. गौरतलब है कि 25 फरवरी 2016 को डियाजियो पीएलसी एवं विजय माल्या के बीच हुए विच्छेद करार के तहत डियाजियो द्वारा 7 .5 करोड़ डॉलर की राशि पांच किश्तों में माल्या को दी जानी है.