

आदेश में साफ कहा गया है कि सप्ताह में सातों दिन सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक कार्यालय खोले जाएंगे। सिर्फ राजपत्रित अवकाश वाले दिन कार्यालय बंद रहेंगे।
परिवहन विभाग के प्रशासनिक अधिकारी रविंद्र जांगड़ा की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, आवेदकों को आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिल सके इसके लिए 12 घंटे परिवहन कार्यालय खोलने का फैसला लिया गया है।