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तीस जून तक पैन व आधार कार्ड लिंक न करवाने पर लगेगा दस हजार का जुर्माना

नई दिल्ली : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 30 जून 2021 को पैन-आधार लिंक का आखिरी तारीख सुनिश्चित की गई है। इससे पहले भी कई बार आखिरी तारीख बढ़ाई जा चुकी है। लेकिन इस बार और बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में 30 तारीख के बाद आपका पैन कार्ड निष्क्रिय भी हो सकता है। यही नहीं इनकम टैक्स कानून के आधार पर आपसे 10000 रुपए का जुर्माना भी वसूला जाएगा।

एसबीआई और एचडीएफसी के खाताधारकों के लिए अलर्ट देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने अपने करोड़ों खाताधारकों से अपील करते हुए उन्हें तय डेडलाइन पर पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अपील की है। बैंक ने ट्वीट करते हुए लोगों को 30 जून तक लिंक करवाने की अपील की है। निजी सेक्टर के बैंक एडीएफसी ने भी अपने खाताधारकों से अपील की है कि अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करें, ताकि भविष्य में होने वाली परेशानी से बचा जा सके। गौरतलब है कि अगर आप आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया कि आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है। आयकर कानून, 1961 के सेक्शन 234 एच के तहत इस जुर्माने का प्रावधान किया है। इस प्रावधान के तहत सरकार पैन और आधार की लिंकिंग नहीं किए जाने पर जुर्माने की रकम 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होगी।

पहले पैन को आधार से लिंक करने पर फाइन नहीं लगता था, लेकिन अब इसे जोड़ दिया गया है। वहीं इनऑपरेटिव पैन के लिए पेनल्टी पहले से तय की गई। निष्क्रिय पैन कार्ड से आप कोई वित्तीय ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे, न ही टीडीएस भर पाएंगे। वहीं आयकर कानून के सेक्शन 272 बी के तहत अगर आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है तो आपको 10000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। पैन कार्ड को एक एसएमएस भेजकर आधार से लिंक कर सकते हैं।

 

 

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