राष्ट्रीय
तेजपाल को अंतरिम जमानत
नई दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को तहलका के संस्थापक-संपादक तरुण तेजपाल को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें यह जमानत उनकी मां के अंतिम संस्कार में शिरकत करने के लिए दी गई है जिनका रविवार को गोवा में निधन हो गया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.एस.चौहान और न्यायमूर्ति ए.के.सिकरी की पीठ ने तेजपाल की याचिका पर उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। गौरतलब है कि उनकी पूर्व सहकर्मी ने उन पर पत्रिका के थिंकफेस्ट महोत्सव के दौरान गोवा में यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था जिसके बाद से वह गोवा की जेल में कैद हैं। पीड़ित महिला ने सात व आठ नवंबर को उसका यौन उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाया