नई दिल्ली : दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले विमान यात्रियों के लिए यह खुश खबरी है कि यात्रियों को अब कम किराया देना होगा. ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यात्री शुल्क और विमान पार्किंग शुल्क को कम करने की अनुमति दे दी है.बता दें कि पहले यात्रियों को प्रति टिकट के हिसाब से 275-550 रुपये तक यूडीएफ देना पड़ता था. जो इस फैसले के बाद घटकर मात्र 10 रुपया हो गया है . अब घरेलू यात्रियों को सिर्फ 10 रुपये यूडीएफ (यूजर डेवलपमेंट फीस) का ही भुगतान करना होगा.
उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व 2015 में एयरपोर्ट इकॉनमी रेगुलेटरी अथॉरिटी (एईआरए) ने इन शुल्कों को कम करने का निर्णय लिया था, लेकिन उस समय दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे से जाने वाले घरेलू यात्रियों को यूजर डेवलपमेंट फीस के रूप में सिर्फ 10 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा जो पहले 275-550 रुपये था. वहीं, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को यूडीएफ के तौर पर 45 रुपये का भुगतान करना होगा, यह पहले 635-1,270 रुपये था. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यहां से यात्रा करने वाले विमान यात्रियों को बहुत राहत मिल गई है.