दिल्ली

दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम, सड़कों से आज बाहर होंगे 2 लाख भारी डीजल वाहन

diesel-13-11-2016-1479014670_storyimageदिल्ली की आबोहवा शुद्ध करने के लिए डीजल के पुराने भारी वाहनों पर दिल्ली सरकार आज सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है। एनजीटी के आदेश के बाद आज से डीजल के 15 साल पुराने भारी वाहन दिल्ली की सड़कों पर अब नहीं दिखेंगे। इतना ही नहीं ये पुराने वाहन अब दिल्ली और इसके आसपास की सड़कों पर खड़े भी नहीं हो सकते। परिवहन विभाग ने ऐसे 1 लाख 91 हजार वाहनों की लिस्ट तैयार की है जिनके रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दिये जाएंगे। बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ने अपने आदेश में इन वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है।

ट्रैफिक पुलिस को भेजी गई पुराने वाहनों की सूची

एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार की रात को ही ऐसे वाहनों की सूची ट्रैफिक पुलिस को भेज दी गई है। इन सूचियों में 15 साल पुरानी सभी गाड़ियों के मालिक के नाम उनके पते और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है। इस सूची को अलग आरटीओ के दफ्तर में भेजा गया है जहां पुरानी गाड़ियां पंजीकृत हैं।

रोड क्या घर के बाहर भी खड़े नहीं हो सकेंगे वाहन

सूची में 1 लाख 91 हजार ऐसे डीजल वाहनों की विस्तृत जानकारी है जिनके रजिस्ट्रेशन अब खत्म कर दिये जाएंगे। ये वाहन अब कानूनी रूप से न तो सड़क पर चलेंगे और न ही सड़क पर खड़े हो सकेंगे। इतना ही नहीं परिवहन विभाग ने ऐसे कुछ और डीजल वाहनों की सूची तैयार की है जो 10 और 15 साल के बीच के हैं। इन वाहनों की भी संख्या 1 लाख से ज्यादा है।

पुराने वाहनों को रखने के लिए 21 जगह चुने गए

परिवहन विभाग ने ऐसे 21 स्थानों की भी पहचान की है जहां ये पुराने वाहन रखे जाएंगे। लेकिन इन स्थानों पर भी दो लाख से ज्यादा वाहन रखने की जगह उपलब्ध नहीं है। ट्रैफिक अधिकारियों का कहना है कि उनलोगों ने सरकार से और जगह देने के अपील की है। अभी तक ट्रैफिक पुलिस के पास एक समय में सिर्फ एक हजार से 1200 बड़े वाहन रखने की ही जगह उपलब्ध है।

पकड़े जाने पर भारी जुर्माना

ऐसे वाहनों के सड़कों पर चलते हुए पकड़े जाने पर मोटर वाहन एकट 39/192 के तहत चालान जारी किया जाएगा। इसके अलावा मोटर वाहन एक्ट 207 के तहत दो हजार रुपये का चालान भी काटा जाएगा। ट्रैफिक अधिकारियों का कहना है कि वे सड़कों से चलते हुए पकड़े गए वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जबकि परिवहन विभाग पार्क की गई गाड़ियों के मालिक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

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