नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से चिंतित सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली-एनसीआर में 2000 सीसी से ज्यादा की नई डीजल कारों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। दिल्ली और NCR में 31 मार्च तक के लिए यह आदेश लागू है। कोर्ट ने कहा कि इससे आम आदमी प्रभावित नहीं होगा।
इसके अलावा कमर्शियल गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स भी दोगुना कर दिया गया है। ग्रीन टैक्स अब 1400 और 2600 रुपये कर दिया है, जो पहले 700 और 1300 रुपये था।
इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि डीजल पर चलने वाली टैक्सी अब सीएनजी में ही चलें। 31 मार्च तक इन्हें सीएनजी में बदला जाए। 2005 से पहले के बाहर के रजिस्टर्ड डीजल कमर्शियल वाहनों का दिल्ली मे प्रवेश बंद हो। दिल्ली के लिए न होने वाले ट्रकों के भी दिल्ली में प्रवेश पर पाबंदी। उन्हें नेशनल हाइवे से ही डाइवर्ट किया जाए।
नेशनल हाइवे 1 और 8 से दिल्ली के बाहर के कमर्शियल वाहन दिल्ली में नहीं घुसेंगे और दिल्ली में ट्रैफिकवालों को मास्क देने के आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं।
प्रदूषण से जंग पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
-केंद्र-दिल्ली सरकार मिलकर काम क्यों नहीं करतीं
-क्रेडिट लेने मौका हाथ से क्यों जाने दे रहे
-पेट्रोल-डीजल में मिलावट पर भी चिंता
-पेट्रोल-डीजल में मिलावट से प्रदूषण ज्यादा
-पेट्रोल पंपों के मामले में भी बने पॉलिसी
-दिल्ली में 86 लाख गाड़ियां एमिकस क्यूरी
-साल 2000 से 2015 तक 97% गाड़ियां बढ़ीं
-डीजल गाड़ियों की संख्या 30% बढ़ी
-न्यूयॉर्क, लॉस एंजिलिस से ज़्यादा गाड़ियां
-न्यूयॉर्क में 77 लाख गाड़ियां
-लॉस एंजेलिस में 65 लाख गाड़ियां