दिल्ली मेट्रो रेल निगम (Delhi Metro Rail Corporation) की ट्रेनों में सफर करने वाले 30 लाख से अधिक यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। DMRC के नए आदेश के मुताबिक, सफर के दौरान यात्री दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) में इस शर्त पर 25 किलोग्राम तक सामान ले जा सकेंगे कि यह सामान गठरी के रूप में नहीं होना चाहिए। ऐसे में यात्री अब मेट्रो में और भारी सामान अपने साथ ले जा सकेंगे, लेकिन यह शर्त पूरी करनी होगी।
दरअसल, यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए मेट्रो में अब अधिकतम वजन ले जाने की सीमा 15 किलोग्राम से बढ़ाकर 25 किलोग्राम कर दी गई है। सरकार ने इसके लिए मेट्रो रेलवे (भाड़ा और टिकट) नियमावली-2014 में बदलाव किया है।
केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (Union Ministry of Housing and Urban Affairs) की ओर से 27 अगस्त को अधिसूचित नियम के मुताबिक, यात्रियों के हित में यह बदलाव किया गया है। इसके तहत मेट्रो ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों को 25 किलोग्राम वजन तक का केवल एक बैग ले जाने की अनुमति प्रदान की गई है, लेकिन यह गठरी के रूप में नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे सुरक्षा व्यवस्था का तर्क दिया गया है। वहीं, एयर पोर्ट को जोड़ने वाली मेट्रो ट्रेन में अधिकतम 32 किलोग्राम वजन ले जाने की अनुमति दी गई है। वहीं, नए नियम के मुताबिक, एयरपोर्ट मेट्रो ट्रेन में भी गठरी के रूप में सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
यह भी जानें
केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में यह साफतौर पर कहा गया है कि मेट्रो रेल प्रशासन की मंजूरी के बिना कोई भी व्यक्ति हवाईअड्डों को जोड़ने वाली मेट्रो ट्रेन में यात्रा के दौरान एक से अधिक बैग नहीं ले जा सकता। इस बैग का आकार 90 सेंटीमीटर गुना 75 सेंटीमीटर गुना 45 सेंटीमीटर के आकार और 32 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए।
यहां पर पढ़ें पूरी अधिसूचना
‘मेट्रो रेलवे प्रशासन की मंजूरी के बिना कोई भी व्यक्ति एयरपोर्ट को जोड़ने वाली मेट्रो ट्रेन में यात्रा के दौरान एक से अधिक बैग नहीं ले जा सकता। इस बैग का आकार 90 सेंटीमीटर गुना 75 सेंटीमीटर गुना 45 सेंटीमीटर और वजन 32 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए।’