दिल्ली समेत 13 शहरों में क्या डीजल गाड़ियों पर लगेगा बैन, सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला
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नई दिल्ली: दिल्ली समेत देश के 13 शहरों में डीजल गाड़ियों पर बैन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। कोर्ट यह तय करेगा कि देश के बड़े शहरों में डीज़ल गाड़ियों पर रोक लगाई जा सकती है या नहीं।
2013 में दायर की गई थी जनहित याचिका
यह जनहित याचिका 2013 में दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से चीफ जस्टिस की बेंच के सामने कहा गया कि 2002 में दिल्ली में कमर्शियल वाहनों में डीजल पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाय था, लेकिन 2015 में डीजल कारों की वजह से हालात बदतर हो गए हैं।
डीजल है प्रदूषण का बड़ा कारण
डीजल प्रदूषण का बड़ा कारण है और कारों में डीजल के प्रदूषण को रोकने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं है। इसकी वजह से देश के 13 शहर पूरी दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में गिने जाने लगे हैं। ऐेसे में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जल्द सुनवाई करे।
15 दिसंबर को ही होगी सुनवाई
चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले पर सुनवाई 15 दिसंबर को ही करेंगे। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार के एक्शन प्लान पर सुनवाई भी करेगा। गुरुवार को सुनवाई में एमिकश क्यूरी हरीश साल्वे नें मांग की थी कि डीजल गाडियों पर बैन लगाया जाना चाहिए।
गौरतलब है कि बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने वाहनों के लिए लागू किए जाने वाले सम-विषम फॉर्मूले के पहले चरण में 1-15 जनवरी के दौरान राजधानी की सड़कों पर छह हजार अतिरिक्त बसों को उतारने की घोषणा की है। इनमें से दो हजार बसें स्कूलों की होंगी।