राष्ट्रीय
दिल्ली से गुजरने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स जरूरी: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्लीः दिल्ली से गुजरने वाले कमर्शियल वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाना जरूरी है। यह बात आज सुप्रीम कोर्ट ने कही। गौरतलब है कि प्रदूषण पर सख्ती दिखाते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने दिल्ली में दाखिल होने वाले सभी वाणिज्यिक वाहनों को टोल कर के अलावा पर्यावरण मुआवजा शुल्क भी अदा करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से जहां दिल्ली सरकार की कमाई बढ़ेगी वहीं माल ढुलाई महंगी हो जाएगी। एनजीटी ने आदेश दिया कि दो एक्सल वाले वाहनों को 700 रुपए, तीन एक्सल वाले वाहनों को 1,000 रुपए और चार एक्सल एवं इससे ज्यादा वाले वाहनों को 1500 रुपपए की दर से शुल्क अदा करना होगा।