दिल्ली हाई कोर्ट से कन्हैया कुमार को मिली बड़ी राहत
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दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि विश्वविद्यालय 19 सितंबर तक कन्हैया के खिलाफ दंड़ से संबंधित कोई एक्शन नहीं लेगा।
कन्हैया ने जेएनयू के उस आदेश को कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसमें कुछ छात्रों पर अनुशासन में नहीं रहने पर कार्रवाई की। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 9 फरवरी को हुए विवादित भाषणों को संज्ञान में लेकर यह कदम उठाया था। कोर्ट 19 सितंबर तक विश्वविद्यालय से कन्हैया कुमार की इस अपील का जवाब चाहता है।
क्या था मामला:
विवाद के बाद कन्हैया पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
दूसरे छात्र उमर खालिद को एक सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है और साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगा।
जेएनयू की 5 सदस्यों वाली उच्चस्तरीय जांच कमेटी ने इनके अलावा रामा नागा पर 20 हजार रुपये का जर्माना लगाया।
वहीं आशुतोष कुमार को एक साल के लिए हॉस्टल से निकाल दिया गया और साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
अनिर्बान भट्टाचार्य को 15 जुलाई और मुजीब गट्टू को दो सेमेस्टर के लिए निष्कासित कर दिया गया।
फैसले के मुताबिक भट्टाचार्य पर अगले पांच साल में जेएनयू में कोई भी पाठ्यक्रम करने पर रोक लगाया गया।
कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में 9 फरवरी की घटना में कुल 21 छात्रों को कमेटी ने कार्यक्रम और उसके दौरान हुई नारेबाजी का दोषी पाया है। इन 21 छात्रों में से दो पूर्व छात्र हैं।