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दिल्ली HC ने कहा दिल्ली में बढ़ते कब्रिस्तान और श्मशान से नहीं बचेगी ज़मीन

नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में कब्रिस्तान और श्मशान क्षेत्र फैल रहा है. इससे आने वाले दिनों में रहने के लिए जगह नहीं बचेगी.यह टिप्पणी दिल्ली हाई कोर्ट ने अवैध निर्माण के एक मामले में सुनवाई के दौरान की.दिल्ली HC ने कहा दिल्ली में बढ़ते कब्रिस्तान और श्मशान से नहीं बचेगी ज़मीनउल्लेखनीय है कि सुंदर नगर में अमीर खुसरो पार्क के पास अवैध निर्माण के मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और जस्टिस सी. हरि शंकर की पीठ ने कहा कि दिल्ली में जनसंख्या बढ़ रही है. इसी अनुपात में लोगों की मौत भी होती है, लेकिन जमीन उतनी ही है.  जिस तरह कब्रिस्तान बढ़ रहे हैं वैसे में तो आने वाले दिनों में जगह नहीं बचेगी कि लोग रह सकें. सिर्फ कब्र और मजार रह जाएंगे.

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इस मौके पर अदालत ने संबंधित अथॉरिटी से कहा है कि वह पता करे कि विदेशों में किस तरह से शवों का अंतिम संस्कार होता है. बता दें कि पीठ ने कहा कि अनेक तरह की अवैध गतिविधियां कब्रिस्तान और श्मशान में चलती हैं. ऐसे में लोगों के रहने के लिए शहर की मदद करने के लिए आगे आना होगा.अन्यथा स्थिति और भी खतरनाक हो जाएगी .

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