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दुष्कर्म पीड़िता ने गर्भपात कराने के लिए हाईकोर्ट से मांगी अनुमति

default_20_04_2016बिलासपुर। सामूहिक दुष्कर्म की शिकार युवती ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गर्भपात कराने की अनुमति की मांंग है। इस पर कोर्ट ने सिम्स के पांच चिकित्सकों की समिति से पीड़िता की जांच कराने का आदेश दिया है। साथ ही कहा है कि यदि गर्भपात सुरक्षित हो तो आज ही करा दिया जाए।

यदि इससे युवती की जान को खतरा हो तो 25 अप्रैल तक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। जशपुर जिले में रहने वाली युवती के साथ पांच माह पूर्व कुछ युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। इससे युवती गर्भवती हो गई। वह गर्भपात कराने चिकित्सक के पास गई।

प्रदेश में गर्भपात प्रतिबंधित होने के कारण डॉक्टर ने इनकार कर दिया। इस पर युवती ने गर्भपात की अनुमति के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि वह अनचाहे शिशु को जन्म नहीं देना चाहती। सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि युवती 20 सप्ताह के गर्भ से है।

कोर्ट ने सिम्स के पांच डॉक्टरों की टीम बनाकर युवती की जांच कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि सुरक्षित गर्भपात कराया जा सकता है तो आज भी करा दिया जाए। यदि गर्भपात करने से पीड़िता की जान को खतरा हो तो 25 अप्रैल तक कोर्ट में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

 
 

 

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