दस्तक टाइम्स एजेन्सी/ नई दिल्ली।
दक्षिणी दिल्ली में एक वृद्धा की हत्या के आरोप में गुरुवार को गिरफ्तार 17 वर्षीय नाबालिग पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है। यह किशोर पहले भी एक बच्चे के अपहरण व हत्या के जुर्म में सुधारगृह में रह चुका है।
जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) एक्ट, 2015 के मुताबिक 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों पर हत्या जैसे संगीन जुर्मों के लिए वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है। यदि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड तैयार हो जाता है तो छह माह में दो हत्याएं करने वाला किशोर पहला नाबालिग होगा, जिस पर वयस्क की तरह केस चलेगा।
पिछले सितंबर में 13 वर्षीय बच्चे के अपहरण व हत्या के जुर्म में इस नाबालिग को सुधारगृह भेजा गया था, जहां से दो माह बाद अच्छे आचरण के चलते छोड़ दिया गया।
फिर इसने बीके दत्त कॉलोनी की 65 र्षीय मिथिलेश जैन की गला घोंटकर हत्या कर दी। नकदी, जेवर और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया। नाबालिग को गुरुवार को फरीदाबाद स्थित उसके घर से पकड़ा। इस 17 वर्षीय प्रोफेशनल डांसर ने बताया, रियलिटी डांस शो में भाग के लिए पैसे जुटाने की खातिर महिला की हत्या की थी।