सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में लगाए गए पटाखा बिक्री पर बैन के अपने फैसले को बदलने से इंकार करते हुए पटाखा व्यापारियों की याचिका को ठुकरा दिया है। इसके साथ ही दिल्ली-एनसीआर में इस बार पटाखा बेचने पर अगली सुनवाई तक बैन लगा रहेगा।
बता दें कि पटाखा व्यापारियों ने पटाखा बेचने पर बैन के फैसले को बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपने फैसले को बदलने से मना कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम यह भी देखेंगे कि इस बैन का दिवाली के बाद वायु गुणवत्ता पर क्या असर पड़ा।
व्यापारियों ने डाली थी ये याचिका
व्यापारियों के एक समूह ने 11 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली-एनसीआर में 31 अक्टूबर तक पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध के आदेश में बदलाव करने की गुहार लगाई थी।
व्यापारियों के एक समूह ने 11 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली-एनसीआर में 31 अक्टूबर तक पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध के आदेश में बदलाव करने की गुहार लगाई थी।
बुधवार को न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष व्यापारियों के समूह की ओर से दायर इस याचिका का उल्लेख किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने पीठ से कहा कि पटाखों की बिक्री पर पाबंदी के गत सोमवार के आदेश से उन्हें नुकसान हो रहा है।
लिहाजा इस आदेश में फेरबदल किया जाए। उन्होंने इस मामले की जल्द सुनवाई की गुहार लगाई। न्यायमूर्ति गोगोई ने कहा कि वह न्यायमूर्ति एके सिकरी के बातचीत कर सुनवाई की तारीख तय करेंगे।
मालूम हो कि न्यायमूर्ति सिकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने ही दिल्ली-एनसीआर में 31 अक्टूबर तक पटाखों की बिक्री पर पाबंदी लगाई थी। याचिका दायर करने वाले व्यापारी वे है जिन्हें 12 सितंबर के आदेश के बाद पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी रूप से लाइसेंस दिए गए थे।
याचिकाकर्ता व्यापारियों का कहना था कि लाइसेंस मिलने केबाद उन्हें पटाखों की खरीदारी की थी लेकिन नौ अक्टूबर के आदेश के कारण उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। वे पटाखों के स्टॉक की बिक्री नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि उन्हें पटाखों की बिक्री की इजाजत दी जाए।