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धनबाद जज मौत मामले में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, जांच शुरू

रांची। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश-8 (जज) उत्तम आनंद मौत मामले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई ) ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सीबीआई सूत्रों ने बुधवार को बताया कि जज की मौत को लेकर सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। सीबीआई की टीम ने धनबाद पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। धनबाद के सदर थाने में दर्ज केस को सीबीआई ने बुधवार को टेकओवर कर लिया। सीबीआई के स्पेशल क्राइम सेल की ओर केस की जांच नए सिरे से की जाएगी। एएसपी रैंक के अधिकारी विजय कुमार शुक्ला केस का अनुसंधान करेंगे। सीबीआई एसपी जगरूप एस गुसिन्हा के आदेश पर केस में जांच के लिए 20 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी में अलग से फोरेंसिक की टीम को भी शामिल किया गया है। फोरेंसिक टीम गुरुवार को धनबाद पहुंचेंगी।

झारखंड सरकार ने बीते एक अगस्त को इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। झारखंड सरकार की अनुशंसा पर केंद्र द्वारा नोटिफिकेशन जारी किये जाने के बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। तीन अगस्त को झारखंड हाईकोर्ट ने भी इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। 28 जुलाई को धनबाद में मॉर्निंग वॉक के दौरान एक ऑटो के टक्कर से जज उत्तम आनंद की मौत हो गई थी। झारखंड पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में प्रयुक्त ऑटो और उसके चालक को गिरफ्तार किया था। मुख्यमंत्री की पहल पर मामले के त्वरित अनुसंधान और दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी के चीफ एडीजी अभियान संजय आनंद लाठकर को बनाया गया था।

झारखंड हाईकोर्ट ने तीन अगस्त को इस मामले में सुनवाई के दौरान कहा था कि सीबीआई जल्द इस केस की जांच करे। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने जज की मौत मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश सीबीआई के अधिवक्ता का जवाब सुनने के बाद दिया था। सीबीआई की ओर से बताया गया कि राज्य सरकार की अनुशंसा का पत्र सीबीआई को मंगलवार को ही मिला था। जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में ऑटो चालक सहित दो आरोपितों राहुल वर्मा और लखन वर्मा को पुलिस ने बीते 29 जुलाई को गिरिडीह से गिरफ्तार कर लिया था। जज को टक्कर मारने वाले ऑटो को भी बरामद कर लिया गया था।

घटना के कुछ घंटे बाद जब घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो यह साफ तौर पर दिखा रहा है कि सड़क के बिल्कुल बायें किनारे में जॉगिंग कर रहे एडीजे उत्तम आनंद को ऑटो ने जान बूझकर टक्कर मार दिया। वह सड़क के किनारे गिर पड़े और उन्हें टक्कर मारने के बाद ऑटो बगैर रुके आगे बढ़ गया। 29 जुलाई को पुलिस ने एडीजे को टक्कर मारने वाले ऑटो को गिरिडीह से जब्त किया था। पुलिस ने ऑटो चालक लखन वर्मा और राहुल वर्मा को गिरफ्तार किया था। दोनों फिलहाल जेल में बंद हैं जिनसे पूछताछ चल रही है। एडीजे की पत्नी ने शुरुआत में ही इस मामले को हत्या बताते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। एडीजे के पिता ने भी मीडिया से बातचीत में कहा था कि उनके सिर पर रॉडनुमा किसी वस्तु से प्रहार किया गया था। पोस्टमार्टम में भी बताया गया है कि एडीजे की मौत सिर पर चोट लगने की वजह से हुई है। उनके शरीर पर तीन बाहरी और सात अंदरूनी चोट लगी थीं। उनके जबड़े की भी कई हड्डियां टूटने की बात पोस्टमार्टम में कही गयी थी।

एडीजे उत्तम आनंद की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 30 जुलाई को स्वत: संज्ञान लिया था। मामले में मुख्य सचिव और डीजीपी को एक सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। मामले में ऑटो चालक लखन वर्मा एवं उसके सहयोगी राहुल वर्मा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दोनों को रिमांड पर लेकर भी पूछताछ की थी। दोनों को 30 जुलाई को रिमांड पर लिया गया था। इसके बाद दो अगस्त को दोनों को पुलिस ने धनबाद सीजेएम कोर्ट में पेश किया। जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। दोनों ने पूछताछ में कुछ भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद पुलिस की ओर से ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने की अनुमति मांगी गयी थी। इसके बाद आरोपितों की रजामंदी लेकर न्यायालय ने ब्रेन मैपिंग टेस्ट की मंजूरी दे दी थी। सीजेएम ने दोनों आरोपितों से बारी-बारी से उनका पक्ष जाना था। दोनों को ब्रेन मैपिंग टेस्ट के बारे में जानकारी दी गई। आरोपित कोर्ट के समक्ष ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हो गए।

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