नई दिल्ली : टेलिविजन अभिनेत्री इंदू वर्मा को धोखाधड़ी के एक मामले में तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इस मामले में सुनवाई करते हुए महानगर दंडाधिकारी न्यायमूर्ति लवलीन ने उन्हें धोखाधड़ी, जालसाजी, प्रतिरूपण और चैक की हेरफेर का दोषी बताया। उनके पूर्व नियोक्ता थाॅस कुक इंडिया प्रायवेट लिमिटेड को 20 लाख रूपए देने का निर्देश भी दिया गया।
उल्लेखनीय है कि इंदू वर्मा से जुड़ा यह मामला वर्ष 1996 का था। दरअसल इंदू वर्मा ने शिवानी अरोड़ा के नाम से एक दुकान से 6 सितंबर 1996 और तीन अक्टूबर 1996 के बीच 17.50 लाख रूपए के आभूषण खरीदे थे। इंदू वर्मा ने ये आभूषण नियोक्ता से जुड़े जाली चेकों को माध्यम से खरीदे थे।
न्यायालय ने आदेश में कहा कि यह स्पष्ट है कि अपराधी ने महज अपने नियोक्ता के हितों के विपरीत कार्य नहीं किया। उन्हें 17.50 लाख रूपए का नुकसान भी उन्हें पहुंचाया गया जिसके कारण उन्हें सजा दी जाना चाहिए। हालांकि उनकी सजा को एक माह के लिए टालते हुए उन्हें अंतरिम राहत देने की बात भी कही।