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नए मोटर वाहन एक्ट के लागू होने के बाद पहले दिन कटे तीन हजार नौ सौ चालान

नई दिल्ली : मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट 2019 1 सितंबर से लागू हो गया है। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के रविवार को प्रभावी होने के बाद ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए 3,900 चालान जारी किए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। गौरतलब है कि संसद ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 को जुलाई में पारित किया था। इसमें सड़क यातायात नियमों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना और उल्लंघनों के लिए सख्त जुर्माने लगाने आदि की बात कही गई थी। ये विधेयक सड़क सुरक्षा को सुधारने के प्रयासों के तहत लाया गया था।

-नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25,000 ज़ुर्माना लगेगा। साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा और नाबालिग का ड्राइविंग लाइसेंस 25 साल की उम्र तक नहीं बनेगा।
-हेलमेट न पहनने पर दुपहिया वाहन चलाने वाले को 500 से 1500 रुपये का जुर्माना देना होगा। पहले ये 100 से 300 रुपये था।
-दुपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने पर 500 रुपये का ज़ुर्माना देना होगा, पहले 100 रुपये था।
-पॉल्यूशन सर्टिफ़िकेट नहीं होने पर पहले 100 रुपये भरने पड़ते थे अब 500 रुपये देने होंग।
-बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पाए जाने पर 5000 रूपए तक का ज़ुर्माना देना पड़ सकता है, पहले 500 रुपये था।
-गाड़ी तेज रफ़्तार से यानी ओवरस्पीडिंग चलाते पाए जाने पर 1000 से 2000 रुपये के बीच जुर्माना भरना होगा, पहले 400 रुपये था।
-डेंजरस ड्राइविंग करने पर 1000 की बजाय अब आपको 1000 से 5000 रुपये तक जुर्माना देना होगा।
-ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन पर बात करने पर 1000 से 5000 रुपये तक ज़ुर्माना देने होंगे, जो पहले 1000 रुपये था।
-गलत दिशा में ड्राइविंग करने पर अब 1100 की बजाय आपको 5000 रुपये तक देने होंगे।
-रेड लाइट जंप करने पर 1000 रुपये से 10,000 रुपये ज़ुर्माना देना पड़ सकता है, जो पहले मात्र 100 रुपये था।
-शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले जुर्माना 2000 रुपये था अब 10,000 हो गया है।
-एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ी को साइड न देने 10 हज़ार रुपये का ज़ुर्माना देना होगा।
-सीट बेल्ट लगाए बिना गाड़ी चलाने पर पर पहले आपको 100 रुपये जुर्माने के तौर पर चुकाने पड़ते थे लेकिन अब आपको 1000 रुपया भरना पड़ेगा।

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