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नए वाहन खरीददार सावधान: 7 दिन में रजिस्ट्रेशन नहीं, तो लाइफटाइम TAX

डीलर को गाड़ी बेचते ही वाहन का रजिस्ट्रेशन सात दिन में कराना होगा, नहीं तो उस गाड़ी पर 15 गुना टैक्स लगेगा, जो लाइफ टाइम टैक्स जितना होगा। यह व्यवस्था नए परिवहन कानून में की गई है।

नए वाहन खरीददार सावधान: 7 दिन में रजिस्ट्रेशन नहीं, तो लाइफटाइम TAX

वर्तमान में बिना रजिस्ट्रेशन गाड़ी पकड़े जाने पर वाहन मालिक पर ही जुर्माने का प्रावधान है, जिसके चलते डीलर बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी बेचने से नहीं डरते हैं। वहीं रजिस्ट्रेशन में काफी देरी भी करते हैं, जिससे परिवहन विभाग को समय पर टैक्स नहीं मिल पाता है। गाड़ी रजिस्टर्ड न होने से वाहन मालिक को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिले में हर महीने लगभग पांच सौ से साढ़े पांच सौ वाहनों का रजिस्ट्रेशन होता है।

क्वार्टरली टैक्स वाले वाहन पर भी जुर्माना
नये परिवहन कानून में डीलर पर कठोर कार्रवाई की व्यवस्था की गई है। डीलर वाहन बेचने के सात दिन में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है तो उस वाहन के लाइफ टाइम टैक्स की राशि जितना जुर्माना उससे वसूला जाएगा। जिन वाहनों में क्वार्टरली टैक्स की व्यवस्था हैं, उनमें वार्षिक टैक्स 15 गुना यानी 15 साल जितना टैक्स लिया जाएगा, जो आम तौर पर लाइफ टाइम टैक्स के बराबर ही होता है।

गलत जानकारी पर लगेगा दोगुना जुर्माना
परिवहन विभाग के अधिकारियों की माने तो यदि डीलर किसी भी वाहन के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी कोई भी गलत जानकारी देता हैं तो उस पर लाइफ टाइम टैक्स की दोगुनी राशि जितनी जुर्माना लगाई जाएगी। सालाना टैक्स की 30 गुना जुर्माना डीलर पर लगाई जाएगी।

इस संबंध में रवि रंजन विक्रम, डीटीओ, पूर्वी सिंहभूम ने बताया कि परिवहन विभाग में सख्त नियम बनाए जा रहे हैं, जब जैसा आदेश आता हैं, उसे लागू कर दिया जाता है। राजस्व और आम लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखकर ही नए नियम जारी होते हैं।

 
 
 

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