नई दिल्ली: दिल्ली हाइकोर्ट ने नर्सरी एडमिशन मामले में दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा है। इसमें कोर्ट ने फ़िलहाल मैनेजमेंट कोटे को जारी रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने नोटिस में कहा है कि फ़िलहाल एडमिशन की प्रक्रिया वैसी ही जारी रहेगी जैसे चल रही है।
साथ ही, 62 तरह के क्राइटेरिया को ख़त्म करने के दिल्ली सरकार के फ़ैसले पर कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद ही तय होगा कि कौन सी कैटेगरी हटेगी और कौन सी रहेगी। नोटिस में कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए सरकार क्या कर रही है।