दस्तक टाइम्स/एजेंसी
नई दिल्ली: निर्भया गैंगरेप के नाबालिग दोषी की रिहाई पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने नाबालिग दोषी की रिहाई पर दिल्ली महिला आयोग की याचिका खारिज कर दी है।दरअसल, इस मामले में दिल्ली महिला आयोग ने शनिवार देर रात याचिका लगाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी। बता दें कि 16 दिसंबर 2012 को हुए दिल्ली समेत पूरे देश को हिला देने वाले निर्भया गैंगरेप केस में कुल छह लोग दोषी पाए गए थे। इनमें से एक ने तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली थी। बाकी दोषी जेल में हैं। आरोपियों में से एक घटना के वक्त नाबालिग था। उसे तीन साल करेक्शन होम में रखने के बाद रविवार रात रिहा कर दिया गया। उसकी रिहाई रोकने की अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी।वहीं, तीन साल सुधारगृह में रहने के बाद रविवार को नाबालिग दोषी को रिहा कर एक एनजीओ के हवाले कर दिया गया। नाबालिग दोषी की रिहाई के खिलाफ दिल्ली में जंतर-मंतर से लेकर इंडिया गेट तक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में निर्भया के माता-पिता भी शामिल थे।उधर, निर्भया का परिवार नाबालिग दोषी की रिहाई से काफी नाराज है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निर्भया की मां ने कहा मुझे पता था यही होगा, सुप्रीम कोर्ट से हमें यह उम्मीद नहीं थी।