निचली अदालतों में नीतीश ने ओबीसी के लिए मांगा आरक्षण
एजेंसी/ बिहार सरकार ने निचली अदालतों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण देने की मांग की है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को मुख्यमंत्रियों तथा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के संयुक्त सम्मेलन में कहा कि उनकी सरकार ने लोअर ज्यूडिशरी में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए सकारात्मक कदम उठाए हैं लेकिन पटना हाईकोर्ट ने उनके प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी।
दूसरे कई राज्यों में इस वर्ग को निचली अदालतों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जा रहा है। ऐसे में बिहार के लिए दूसरे मानक अपनाने का कोई उचित कारण नहीं है।
नीतीश ने अराजपत्रित अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों की संख्या बढ़ाने के लिए अधिक फंड की मांग की ताकि न्यायपालिका के मूलभूत ढांचे को बढ़ाया जा सके।
उन्होंने कहा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत ढांचागत विकास के लिए वित्तीय मदद बढ़ाने पर विचार होना चाहिए। नीतीश ने केंद्र और राज्यों के बीच फंड के रेशियो का भी मुद्दा उठाया।
कहा कि पहले ज्यूडिशरी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए केंद्र और राज्य के फंड का रेशियो 75:25 था। अब इसे 60:40 कर दिया गया है, जो उचित नहीं है। उन्होंने बिहार में संसाधनों की कमी बताते हुए केंद्र से मदद मांगी है।