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नियमों के उल्लंघन पर आरबीआई ने वोडाफोन एम-पैसा और फोनपे पर लगाया जुर्माना


नई दिल्ली : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को पांच प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इंश्यूर्स पर जुर्माना लगाया है। जिन इश्यूर्स पर नियमों के उल्लंघन के लिए आरबीआई ने यह जुर्माना लगाया है उनमें वोडाफोन एम-पैसा और फोनपे शामिल हैं। इसके अलावा वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेस और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम्स पर भी गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया गया है, जो अमेरिकी कंपनी हैं। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा, सेक्शन-30 के पेमेंट ऐंड सेटलमेंट सिस्टम्स ऐक्ट, 2007 के नियमों के तहत, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने पांच पीपीआई इंश्यूर्स पर दिशा-निर्देशों को न लागू करने के लिए मौद्रिक पेनल्टी लगाई है। वोडाफोन एम-पैसा पर 3.05 करोड़ रुपये और मोबाइल पेमेंट्स फोनपे, प्राइवेट और जीआई टेक्नॉलजी पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है। इसके अलावा वाई-केश सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन पर 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगी है।
एक दूसरे बयान में आरबीआई ने कहा कि नियमों के उल्लंघन के लिए वेस्टर्न यूनियन फाइनैंशल सर्विसेज इंक, यूएसए पर 29,66,959 रुपये और मनीग्राम पेमेट सिस्टम्स इंक यूएसए पर 10,11,653 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम्स ऐक्ट, 2007 के प्रावधानों के तहत उल्लंघन करने के लिए वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम पर जुर्माना लगाया है।

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