राष्ट्रीय

‘निर्भया’ रेपकांड: दोषी नाबालिग से अच्छे आचरण का बांड भरवा सकता है गृह मंत्रालय

33-1449807709देश के चर्चित निर्भया रेपकांड के दोषी नाबालिग की रिहाई से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय उससे कानूनी बॉंड भरवा सकता है। ऐसा उसके चाल-चलन, आचरण और अच्छे व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है।  
 
सूत्रों के अनुसार केन्द्रीय गृह मंत्रालय सीआरपीसी की धारा 107 के तहत नाबालिग से अच्छा बर्ताव रखने का कानूनी बॉंड भरवाए जाने पर विचार कर रहा है।
 
सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय का मानना है कि इस मामले में रिहाई से पहले यह एक उचित विकल्प हो सकता है क्योंकि सजा अवधि पूरी हो जाने के बाद कानूनी रूप से उसे जेल में रखना सम्भव नहीं हो सकेगा। 
 
सीआरपीसी के तहत बॉंड की शर्तों का उल्लंघन करने या कोई गलत कार्य करने पर उसे फिर से तलब किया जा सकता है। साथ ही सीआरपीसी में इसके लिए समुचित प्रावधान भी हैं। 
गौरतलब है कि इस 22 दिसम्बर को बाल सुधार गृह में उसकी तीन साल की सजा पूरी हो जाएगी। दोषी युवक इस वक्‍त 21 साल का हो चुका है। उसकी रिहाई पर रेपकांड पीडि़ता के मां-बाप ने आपत्ति जताई है। पीडि़ता के पिता का कहना है कि बाल सुधार गृह से छूटने के बाद भी दोषी युवक पर नजर रखी जानी चाहिए।

 

Related Articles

Back to top button