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नीतीश कटारा हत्याकांड: आरोपियों को नहीं होगी फांसी

supreme_court_नई दिल्ली ( 9 अक्टूबर): देश के बेहद चर्चित हत्यकांड नीतीश कटारा हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों के लिए फांसी की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया हैं।

बता दे कि इसी साल फ़रवरी में दिल्ली हाईकोर्ट ने 2002 में हुए नितीश कटारा की हत्या के दोषी विकास और विशाल यादव को 25 वर्ष जेल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद नितीश कटारा की माँ नीलम कटारा ने इसे ऑनर किलिंग का मामला बता कर दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की थी।

क्या कहा कोर्ट ने

न्यायमूर्ति जेएस खेहर और आर भानूमति की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह एक युवा की क्रूर हत्या का मामला है मगर यह इतना जघन्य भी नहीं है कि इसे फांसी दिए जाने या फिर सारी जिंदगी जेल में रखने के लिए जरूरी दुर्लभतम की श्रेणी में रखा जाए।

पीठ ने कहा कि संभवतः नीतीश और भारती यादव अपने दोस्त की शादी में जिस तरह डांस कर रहे थे उसने भारती के भाइयों विकास और विशाल को गुस्सा दिला दिया और उन्हें नीतीश का अपहरण कर उसकी हत्या करने के लिए प्रेरित किया। पीठ ने यह भी कहा कि इसे ऑनर किलिंग की श्रेणी में भी नहीं रखा जा सकता क्योंकि यादव परिवार को दोनों की दोस्ती पर कोई आपत्ति नहीं थी।

 
 
 

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