नीतीश कटारा हत्याकांड : दोषियों को फांसी देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
दस्तक टाइम्स/एजेंसी-
नई दिल्ली। नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली सरकार ने हत्या के दोषी विकास, विशाल यादव और सुखदेव पहलवान को फांसी देने की मांग की थी। नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की थी। इससे भी सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया था। अदालत ने कहा कि ये सच है कि नीतीश की हत्या हुई थी, लेकिन ये मामला जघन्य या हॉनर किलिंग की श्रेणी में नहीं आता है। इससे पहले अदालत इन तीनों को दोषमुक्त करने से मना कर चुकी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जज इस बात पर सहमत हुए थे कि विकास और विशाल की 30 साल की सजा कम की जा सकती है, और इस पर विचार किया जाएगा। साल 2002 में नीतीश कटारा की हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में विकास, विशाल यादव और दूसरे आरोपी को हाईकोर्ट ने 30-30 साल की सजा सुनाई है। विकास और विशाल अपनी बहन भारती और कटारा के कथित रिश्ते के खिलाफ थे। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नीलम कटारा ने आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी।