रांची : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चारा घोटाले के मामले में आरोपी बनाने के लिए दायर याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट में अब फिर से सुनवाई होगी। नीतीश कुमार को आरोपी बनाने के लिए मिथिलेश कुमार सिंह ने याचिका दायर की है। पूर्व में इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को अदालत ने इस मामले की पुन: सुनवाई का निर्णय लिया है। मिथिलेश सिंह ने याचिका दायर कर कहा है कि चारा घोटाले के किंगपिन स्व श्याम बिहारी सिन्हा ने नीतीश कुमार को भी 1.15 करोड़ रुपए देने की बात कही थी। पैसे 1995 में दिए गए थे, जब वह चुनाव लड़ रहे थे। सिन्हा द्वारा सीबीआइ को दिए गए बयान की पुष्टि मामले के अनुसंधान अधिकारी ने निचली अदालत में की है। निचली अदालत को यह बताया गया था कि नीतीश को कई लोगों के माध्यम से यह राशि दी गई थी।
1995 में एक करोड़ रुपए विजय कुमार मल्लिक, 10 लाख महेन्द्र प्रसाद एवं 5 लाख रुपए आरके राणा के माध्यम से दिए गए। इसके अलावा सिन्हा के उस बयान की पुष्टि भी निचली अदालत में हुई है, जिसमें शिवानंद तिवारी, राधानंदन झा, एमएस दास, गुलशन लाल आजमानी एवं एजी ऑफिस को भी पैसे देने की बात कही गई है। प्रार्थी की ओर से कहा गया कि 164 के बयान के बावजूद सीबीआई ने नीतीश के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया और न ही सीबीआइ कोर्ट ने ही इस पर संज्ञान लिया।