नई दिल्ली: नेस्ले को बॉम्बे हाईकोर्ट से करार झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक, हाईकोर्ट ने मैगी मामले में नेस्ले को राहत देने से इंकार किया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और उनसे 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। नेस्ले ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दी थी कि वो FSSAI के आदेश पर रोक लगाए। FSSAI ने नेस्ले के प्रोडक्ट मैगी नूडल्स के नौ प्रकारों को भारतीय बाजार में बैन करने का आदेश दिया था। वहीं नेस्ले का कहना है कि मैगी को बैन करना और नेस्ले को अपने प्रोडक्ट मार्केट से वापस लेने का आदेश देना दोनों ही गलत हैं। FSSAI ने पिछले सप्ताह आदेश जारी कर नेस्ले इंडिया के मैगी नूडल्स की सभी किस्मों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी करते हुए इसे खाने के लिए असुरक्षित और खतरनाक बताया था। परीक्षणों में मैगी में स्वाद बढ़ाने वाले मोनोसोडियम ग्लूटामेट तथा सीसा तय मात्रा से अधिक पाया गया था। उसके बाद कई राज्यों ने मैगी पर प्रतिबंध लगा दिया था।