व्यापार
नोट बदलने की अवधि 6 माह और बढ़ी
रिजर्व बैंक ने वर्ष 2005 से पुराने नोटों को बदलने की अवधि छह महीने बढ़ाकर 30 जून 2016 कर दी है, लेकिन साथ ही कहा है कि 31 दिसंबर के बाद सिर्फ बैंकों की चुनिंदा शाखाओं पर इन्हें बदला जा सकेगा।
केंद्रीय बैंक ने कहा ‘रिजर्व बैंक ने 2005 से पुराने बैंक नोटों को बदलने के लिए समयावधि 30 जून 2016 तक बढ़ा दी है।
हालांकि, 1 जनवरी 2016 से यह सुविधा सिर्फ चुनिंदा बैंक शाखाओं और रिजर्व बैंक के इशू कार्यालयों पर ही उपलब्ध होगी।
इस साल जून में आरबीआई ने इन नोटों को बदलने के लिए 31 दिसंबर 2015 तक का समय दिया था।