अपराधउत्तर प्रदेश
नौकरी के बहाने महिला से किया रेप, चलने लायक भी नहीं छोड़ा
RANCHI : देवघर जिले में नौकरी का लालच देकर गरीब महिला का यौन शोषण करने के आरोप में कार्यरत दो निलंबित सरकारी अधिकारियों को एडीजे विजय कुमार को अदालत ने दोषी करार दिया।
नगर थाना क्षेत्र की एक महिला ने दोनों तत्कालीन अधिकारी पर नौकरी का लोभ देकर लंबे समय तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। इस संबंध में महिला के बयान पर नगर थाना में FIR दर्ज किया गया। पीड़िता ने FIR में बताया कि वह गरीब परिवार से है और कंप्यूटर प्रशिक्षित होने के कारण नौकरी का प्रयास कर रही थी।
इसमें तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी अशोक प्रसाद व तत्कालीन एनडीसी जवाहर सिंह को आरोपित बनाया गया। आरोपियों ने कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिला कर बेहोश कर हवस का शिकार बनाया। इस दौरान मोबाइल से अश्लील तस्वीर भी उतारी। बाद में ब्लैकमेल कर रेप किया जाने लगा। जब महिला की शादी हो गयी तो उसके पति को अश्लील फोटो भेजने का भय दिखाकर शोषण लरने लगे।
अदालत ने मामले में देवघर के तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी अशोक प्रसाद व तत्कालीन एनडीसी सह डीपीआरओ जवाहर कुमार को भी दोषी करार दिया है।
अब पांच अक्टूबर को अदालत अपना अगला फैसला सुनाएगी। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। दोनों आरोपित मामला दर्ज होने के बाद से जेल में हैं।