न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने सीबीआई अधिकारियों पर जताई नाराजगी, कहा-मुझे नहीं लगता कि आप दोनों सुनवाई के हकदार हैं
नई दिल्ली : सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के अधिकार छीनने और उन्हें अवकाश पर भेजने के सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई 29 नवंबर तक उच्चतम न्यायालय ने टाल दी। इस दौरान न्यायालय ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा द्वारा सोमवार को सीलबंद लिफाफे में दायर किया गया जवाब लीक होने पर नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने पूछा- सीलंबद लिफाफे में दी गई रिपोर्ट लीक कैसे हो गई? दरअसल, एक ऑनलाइन वेब पर आलोक वर्मा का जवाब कुछ हद तक लीक होने से सुप्रीम कोर्ट नाराज़ हुआ। वरिष्ठ अधिवक्ता और आलोक वर्मा के वकील फली एस नरीमन ने सीबीआई निदेशक का जवाब लीक होने पर आश्चर्य जताया। नरीमन ने कहा कि मुझे भी नहीं पता कि जानकारी कैसे लीक हुई। सीजेआई ने आलोक वर्मा के वकील से कहा, दस्तावेज के कुछ चुनिंदा हिस्से ही पढ़ें। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के अधिकार छीनने और उन्हें अवकाश पर भेजने के सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई 29 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।