लखनऊ

न्यायालय द्वारा तीन बार जारी सम्मन की अनदेखी करने पर साधना बेदी एवं उनके पति को वारन्ट जारी

आर्थिक धोखाधड़ी के मामले में तीन बार सम्मन जारी होने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई सी.एम.एस. की बर्खास्त प्रधानाचार्या साधना बेदी एवं उनके पति अमरजोत सिंह बेदी, पूर्व प्रधानाचार्य काल्विन ताल्लुकदार्स कालेज, अदालत द्वारा जमानती वारंट जारी

लखनऊ : करोड़ों रूपयों की धोखाधड़ी करने के आरोप में विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, विशेष न्यायालय (अयोध्या प्रकरण) ने सिटी मोन्टेसरी स्कूल, चौक शाखा की बर्खास्त प्रधानाचार्या साधना बेदी एवं उनके पति अमरजोत सिंह बेदी, पूर्व प्रधानाचार्य काॅल्विन ताल्लुकेदार्स काॅलेज को आगामी 15 नवम्बर 2018 को वारन्ट जारी करते हुए आगामी 15 नवम्बर को कोर्ट में तलब किया है एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को आदेश दिया है कि वे अदालत के आदेश की तामील करें और दोनों अभियुक्तों को 15 नवम्बर को कोर्ट में हाजिर करें। साधना बेदी एवं उनके पति अमरजोत सिंह बेदी के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में सुनील मेहरोत्रा द्वारा ठाकुरगंज थाने में भारतीय दण्ड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 420, 406, 504, 506 वाद संख्या-47213/18 दायर किया गया था, जिसके अनुसार साधना बेदी ने सत्तरह लाख पचास हजार रूपये सिटी मोन्टेसरी स्कूल के पैड पर रसीद देकर धोखाधड़ी से ले लिए तथा फिर लौटाने से मना कर दिया।
दोनों अभियुक्तों द्वारा न्यायालय द्वारा 10 सितम्बर, 29 सितम्बर तथा 6 अक्टूबर को जारी सम्मन की अनदेखी करने एवं कोर्ट में उपस्थित न होने के कारण न्यायालय ने साधना बेदी एवं उनके पति अमरजोत सिंह बेदी के विरूद्ध जमानती वारन्ट जारी किये हैं तथा 15 नवम्बर को अदालत में हाजिर होने के आदेश दिये हैं। न्यायालय ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को आदेश दिया है कि वे व्यक्तिगत रूप से रूचि लेते हुए अभियुक्तगण को न्यायालय के आदेश की तालीम कराएं तथा दोनों अभियुक्तों को कोर्ट में 15 नवम्बर को हाजिर करायें। सुनील कुमार मेहरोत्रा के अनुसार कूटरचित दस्तावेजों की मदद से साधना बेदी ने धोखा देकर व्यक्तिगत ऋण लेने के लिए सिटी मोन्टेसरी स्कूल के लैटर हैड पर रसीदें दी तथा यह कहकर लोगों से पैसा लिया था कि स्कूल को ऋण चाहिए। जबकि सिटी मोन्टेसरी स्कूल संस्था को ऋण की कोई आश्यवकता नहीं थी। वादी का अरोप है कि साधना बेदी से जब पैसे वापस करने को कहा गया तो उन्होंने एवं उनके पति ने गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी एवं रूपये वापस करने से मना कर दिया। इस मामले में पुलिस ने कोर्ट में साधना बेदी एवं उनके पति अमरजोत सिंह बेदी के विरूद्ध अदालत में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल की थी।

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