राष्ट्रीय
न्यूनतम बैलेंस होने पर खातेधारी को सूचित करें बैंक
नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैकों को निर्देश दिए हैं कि वे किसी ग्राहक के खाते में बैलेंस न्यूनतम से नीचे आने पर उनको सूचित करें। सूचित करने के बाद भी अगर बैलेंस जमा नहीं होता तो उन पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। आरबीआई ने बैंकों को यह भी निर्देश दिए है कि वे इस तरह के खाते में न्यूनतम बैलेंस में आई कमी के अनरूप ही जुर्माना लगाऐं। इसका दिशा निर्देश एक अप्रैल 2015 से लागू होगा। आर बी आई ने कहा कि इसकी सूचना खाता धारकों को संदेश, ईमेल या पत्र द्वारा दी जानी चाहिए जिससे वह जुर्माने से बच सके और इसके लिए एक माह का समय भी दिया जाना चाहिए। एजेंसी