अपराधलखनऊ

न्यूरो सर्जन पर रेप और 4 साल तक जबरन लिव-इन में रखने का आरोप

लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ के मशहूर न्यूरो सर्जन के साथ करीब चार साल तक लिव-इन में रहने वाली युवती ने शनिवार को महानगर कोतवाली में उनके खिलाफ रेप सहित कई गंभीर आरोपों में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। युवती का आरोप है कि डॉक्टर ने फोटो व विडियो बनाकर उसे लिव-इन में रहने के लिए मजबूर किया। युवती के मुताबिक, उसकी बुआ की डॉक्टर से जान-पहचान थी। उसके सिर में ट्यूमर था जिसका इलाज वह डॉक्टर से उनके महानगर स्थित अस्पताल में करवा रही थी। 2013 में डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया। इलाज के दौरान उन्होंने नशीली दवा देकर उसके साथ कई दिनों तक रेप किया। इस दौरान उन्होंने फोटो और विडियो भी बनाया। इसके बाद पीड़िता ने अस्पताल जाना छोड़ दिया तो डॉक्टर उसे विडियो वायरल करने की धमकी देकर जबरन बुलाने लगे। युवती का कहना है कि जून 2014 में डॉक्टर उसे अपने अलीगंज स्थित फ्लैट पर ले गए और ब्लैकमेल कर लिव-इन में रहने के लिए मजबूर किया। वह दवाएं खिलाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाते और विरोध करने पर पीटते थे। इसी बीच 2015 में वह गर्भवती हुई तो डॉक्टर ने उसका गर्भपात करवाने का भी प्रयास किया। पीड़िता का कहना है कि दिसंबर 2015 में उसे बेटा पैदा हुआ तो डॉक्टर उसे भी जान से मारने की धमकी देने लगे। युवती का कहना है कि प्रताड़ना न सह पाने की वजह से इसी साल फरवरी में वह ढाई साल के बेटे को लेकर मायके चली गई और डॉक्टर से छिपकर रहने लगी। शुक्रवार को वह नौकरी की तलाश में लखनऊ आई तो डॉक्टर और उनके सहयोगियों ने उसे रोककर बच्चा छीनने का प्रयास किया। किसी तरह उनके चंगुल से छूटकर वह एक स्वयंसेवी संस्था की मदद से महानगर कोतवाली पहुंची। वहीं, डॉक्टर का कहना है कि युवती अपनी और परिवारीजनों की सहमति से उनके साथ लिव-इन में रह रही थी। पहली पत्नी से अलग होने का केस चल रहा है इसलिए वह शादी नहीं कर सकते थे। इसी बीच युवती उनके बेटे को लेकर अचानक घर से चली गई। उसे तलाश करते हुए वह कई बार उसके गांव गए, लेकिन घरवालों ने जानकारी देने से इनकार कर दिया। बेटे को पाने के लिए उन्होंने मजबूरन केस दायर किया जो फैमिली कोर्ट में चल रहा है। डॉक्टर के मुताबिक, काफी तलाश के बाद पता चला कि युवती ने किसी और से शादी कर ली है। वह बच्चे को उन्हें नहीं देना चाहती है इसलिए झूठे आरोप लगा रही है।
इन धाराओं में दर्ज हुई रिपोर्ट
आईपीसी की धारा 341, 323, 354 (ग), 376, 377, 506, 313 और 511 इस बीच एसपी ट्रांस गोमती हरेंद्र कुमार का कहना है कि युवती की तहरीर पर रेप, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और पेशे का दुरुपयोग समेत कई गंभीर धाराओं में डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।

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