पंजाब सरकार का फैसला, हाईवे पर होटल और रेस्टोरेंट में मिलेगी शराब!
पंजाब मंत्रिमंडल ने नेशनल और स्टेट हाईवे से 500 मीटर के भीतर होटलों, रेस्टोरेंट और क्लबों में शराब परोसने की इजाजत वाले बिल को मंजूरी दे दी है. इस कदम के द्वारा राज्य की कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज कर दिया है.सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश के द्वारा देश भर के सभी हाईवे से 500 मीटर की दूरी के भीतर शराब बेचने या परोसने पर रोक लगा दी है.
राज्य मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धता बताते हुए पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 की धारा 26-ए में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके द्वारा राष्ट्रीय और राज्य के राजमार्गों पर शराब के अड्डों की जगह निर्धारित की जाती है.
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इसमें कहा गया है कि राजमार्गों के 500 मीटर के भीतर शराब बेचने की कोई फुटकर दुकान नहीं होगी, लेकिन होटलों, रेस्टोरेंट और क्लबों को इस शर्त से बाहर कर दिया है. कानून की धारा 26 में संशोधन का मतलब है कि जल्दी ही राज्य के हाईवे पर स्थित होटल, रेस्टोरेंट और क्लब शराब बिक्री के प्रतिबंध से मुक्त हो जाएंगे. इस संशोधन बिल को बजट मौजूदा सत्र में ही विधानसभा में पेश किया जाएगा.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने गत दिसंबर माह में नेशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर तक के दायरे में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने राजमार्गों के आसपास के इलाके में शराब की दुकानों पर रोक लगाने के साथ शराब के विज्ञापनों और होर्डिंग्स को भी हटाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि जिनके पास शराब बिक्री के लाइसेंस हैं, वह 31 मार्च 2017 तक ही इस तरह की दुकानें चला सकेंगे. यानी इस साल 1 अप्रैल से हाईवे पर शराब की कोई दुकान नहीं हो सकती.
हालांकि तमाम राज्यों ने शराब से होने वाली आय को देखते हुए इसकी काट निकालने की कोशिश भी की है.