अन्तर्राष्ट्रीय

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को सजा-ए-मौत

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की स्पेशल कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति को राजद्रोह के मामले में मंगलवार को यह सजा सुनाई। इस्लामाबाद में तीन जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया। मुशर्रफ इस समय दुबई में रह रहे हैं। उन पर 2013 में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुशर्रफ ने 3 नवम्बर, 2007 को देश में इमरजेंसी लागू की थी जिसके बाद उन पर इसके लिए मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद 31 मार्च, 2014 को दोषी ठहराया गया था। बेंच ने करीब 5 साल बाद उनकी सजा तय की है। पाकिस्तान की पूर्व मुस्लिम लीग नवाज सरकार ने यह मामला दर्ज कराया था। गौरतलब है कि सजा सुनाने से पहले मुशर्रफ लाहौर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर चुके हैं।

याचिका में लम्बित कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए स्पेशल कोर्ट को 28 नवमबर को फैसला सुनाने से रोक दिया था। गौरतलब है कि आपातकाल लगाने के कारण बड़ी अदालतों के कई न्यायाधीश अपने घरों में बंधक बनकर रह गए थे और करीब सौ न्यायाधीशों को पद से हटा दिया गया था। मार्च 2016 में देश छोड़कर दुबई जाने वाले मुशर्रफ को अदालत ने मई, 2016 में घोषित भगोड़ा बताया था।

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