अन्तर्राष्ट्रीय

पाक अदालत ने 97 हिंदू बंधुआ मजदूरों को मुक्त किया

Pakistan_Flagलाहौर : पाकिस्तान की एक अदालत ने महिलाओं और बच्चों सहित 97 हिंदुओं को मुक्त कराया है जिन्हें पिछले चार साल से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक ईंट भट्टे में बंधुआ मजदूर के तौर पर रखा गया था। लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अतीर महमूद ने सोमवार को पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग की याचिका पर उन्हें फौरन मुक्त करने और बंधक बना कर रखने वाले ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया था। आयोग के मुताबिक एक बंधुआ मजदूर मोहन भील झेलम जिले में स्थित भट्ठे से भागकर आयोग कार्यालय पहुंचने में कामयाब रहा। उसने आयोग को बताया कि हिंदू पररिवार के सदस्यों को ठेकेदार राजा जफर ने ईंट भट्ठा, सड़क निर्माण और मवेशियों की देखभाल के काम में लगा रखा था।
भील ने कहा कि बंधक रहने के दौरान कुछ लोगों की मौत हो गई। इन चार साल में जिन बच्चों का जन्म हुआ उन्हें भी ठेकेदार ने अपने पास रख लिया था। हमे मासिक वेतन पर भर्ती किया गया था लेकिन ठेकेदार ने बंधुआ मजदूर के रूप में हमे बंधक बना लिया और हमे कुछ खास क्षेत्रों से बाहर कभी नहीं जाने दिया। उसने बताया कि चिकित्सा सहायता में कमी के चलते उसकी पत्नी की मौत हो गई। पुलिस ने पिछले शुक्रवार को भट्ठे पर छापा मारा और आयोग की शिकायत पर हिंदू समुदाय के बंधक बनाए गए लोगों को वहां पाया। 97 बंधकों में 38 महिलाएं और बच्चें हैं। वे लोग सिंध प्रांत के मीरपुरखास जिले के रहने वाले हैं।

Related Articles

Back to top button