पाक कोर्ट ने दिया विवादित बयान: आतंकी हाफिज सईद को बताया परोपकारी
मुंबई आतंकी हमले के मुख्य षड्यंत्रकर्ता और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक हाफिज सईद के पक्ष में लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान की संघीय और प्रांतीय सरकारों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने आतंकी हाफिज के संगठन जमात-उद-दावा की गतिविधियों को परोपकारी बताते हुए इनमें बाधा पहुंचाने को लेकर सरकारों को नोटिस जारी किया है.
लाहौर हाईकोर्ट के न्यायाधीश अमीनुद्दीन खान ने सईद की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किया है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील एके डोगर ने हाफिज की तरफ से तर्क दिया कि जमात-उद-दावा ने हमेशा परोपकारी गतिविधियों में हिस्सा लिया है लेकिन सरकारें अमेरिका और भारत के दबाव में आकर उनके कामों में बाधा डाल रही हैं.
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि किसी भी व्यक्ति या संस्था के कल्याणकारी कार्य को रोकना संविधान के खिलाफ है. साथ ही उसने कोर्ट से अपील की वो सरकार को इस बात के लिए निर्देश दे कि वो जमात-उद-दावा संगठन को परेशान न करे और उसे परोपकारी गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति दे. इसके बाद सरकार के वकील ने कोर्ट से जवाब देने के लिए कुछ और समय की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने उसके अनुरोध को मान लिया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 अप्रैल का दिन तय किया.