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पायलटों के काम की अवधि तय करने के बताएं नियम

नई दिल्ली : पायलटों की ड्यूटी की अवधि तय करने की मांग पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और नागर विमानन महानिदेशालय से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पायलटों की उड़ान ड्यूटी समय सीमा (एफडीटीएल) को जानबूझकर लंबी व कठोर बनाया गया है, जिसकी वजह से उन्हें थकान होती है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायाधीश सी. हरी. शंकर की पीठ ने केंद्र सरकार और विमानन महानिदेशालय को नोटिस जारी किया है। पीठ ने दोनों पक्षों को 20 मार्च तक जवाब देने को कहा है। उसी दिन मामले की सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा है कि यह बहुत ही खतरनाक है। इस तरह के मामलों में केंद्र और डीजीसीए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने बताने के लिए कहा है कि क्या कोई नियम है जो पायलटों को 8 घंटे से ज्यादा उड़ान भरने की अनुमति देता है।

 

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