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पीएफ के पैसे निकालने का नियम बदला, निकाल सकेंगे पूरे पैसे भी

rupee_1461051802केन्द्र सरकार ने पीएफ निकालने के नियमों में बदलाव कर दिया है। श्रम मंत्रालय के अनुसार कोई भी खाताधारक इलाज, घर खरीदने, शादी और बच्चों की पढ़ाई के लिए अपने पीएफ खाते में जमा पूरे पैसे निकाल सकता है।

मौजूदा नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद अपने पीएफ के पूरे पैसे निकाल सकता था। साथ ही, नौकरी के दौरान कोई भी 54 साल की उम्र में पीएफ निकाल सकता है। हालांकि, यह नियम सिर्फ 30 अप्रैल तक लागू है।

पिछले दिनों केन्द्र सरकार की तरफ से पीएफ के पैसे निकालने को लेकर कई नए नियमों का ऐलान किया गया था। नए नियम के तहत 1 मई से नए नियम लागू होने हैं।

अगस्त से पहले नहीं निकाल पाएंगे पूरे पैसे

इन नए नियमों के तहत कोई भी कर्मचारी नौकरी छोड़ने या नौकरी से निकाले जाने के बाद भी अपने पीएफ का पूरा पैसा नहीं निकाल सकता था। 58 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही पीएफ की पूरी राशि निकाली जा सकती है।

इस नियम की लोगों ने काफी विरोध भी किया, जिसके बाद अब श्रम मंत्रालय ने नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। नए नियम के तहत बच्चों की मेडिकल, डेंटल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई, घर बनवाने या घर खरीदने, अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य की गंभीर बीमारी के इलाज आदि के लिए भी पीएफ की पूरी राशि निकाली जा सकेगी। यह नया नियम इसी साल अगस्त से लागू होगा।

श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय को ट्रेड यूनियनों की तरफ से ज्ञापन दिए जाने के बाद यह फैसला लिया गया है। इस नए नियम का ऐलान एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से किया गया है। इस बदले हुए प्रावधान से करोड़ों लोगों को राहत मिली है।

 
 

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