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पीलिया से मरे लोगों के परिजनों को मिलेंगे दो-दो लाख

court-shimla-563c3903e8a14_exlstदस्तक टाइम्स एजेंसी/राजधानी शिमला में महामारी का रूप धारण कर चुके पीलिया को लेकर बेफिक्र नजर आ रही सरकार पर हाईकोर्ट का डंडा चल गया है। वीरवार सुबह दस बजे हाईकोर्ट खुलते ही पीलिया मामले पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पीलिया से मरने वाले लोगों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये देने के आदेश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने साल 2007 से 2016 तक पानी मामले से जुड़े सभी अफसरों का रिकॉर्ड भी तलब किया है। एसटीपी के ठेकेदार को देय 99 लाख रुपये की राशि जारी करने पर भी रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर कोर्ट में पैसे जमा करने के आदेश दिए हैं।

हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि दोषी अफसरों के खिलाफ अभी तक क्या-क्या कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट ने सभी जिलों के सीएमओ से तीन मार्च तक मृतकों की संख्या की डिटेल मांगी हैं।

हाईकोर्ट ने पुराने आदेशों का पालन नहीं करने पर सरकार को नोटिस भी दिया है। मुख्य सचिव को इस मामले में पार्टी बनाया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछा कि आदेशों की पालना नहीं हुई ऐसे में क्यों न आपको पार्टी बनाया जाए। क्यों न आप पर कार्रवाई की जाए।

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